
Vastuland Developers
जबलपुर। शहर में अवैध कॉलोनियों को काटने और प्लॉट बेचने के नाम पर बिल्डर्स और कॉलोनाइजर लाखों कमा रहे हैं, लेकिन जो लोग इनसे प्लॉट ले रहे हैं उनके पैसे फंस रहे हैं। ऐसे ही कॉलोनाइजर और बिल्डर्स के खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। शहर के एक और नामी बिल्डर ने अवैध कॉलोनी काट दी जिस पर गुरुवार को कार्रवाई हुई है।
अवैध तरीके से प्लॉटिंग और कॉलोनी निर्माण करने पर बरेला पुलिस ने गुरुवार को वास्तुलैंड डेवलपर्स के मैनेजिंग पार्टनर अरुण महेश्वर और सालीवाड़ा निवासी दीपा सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। बरेला टीआई ने बताया कि नायब तहसीलदार न्यायालय से एक प्रतिवेदन मेसर्स वास्तुलैंड डेवलपर्स के पार्टनर अरुण महेश्वर के खिलाफ कार्रवाई का दिया था।
होमसाइंस कॉलेज रोड वर्तिका अपार्टमेंट निवासी अरुण महेश्वर पर आरोप है कि उनके द्वारा सालीवाड़ा में 630 हेक्टेयर भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है। इसके लिए डायवर्सन नहीं कराया गया है। बावजूद वहां प्लाटिंग की जा रही थी। वहीं एक और प्रतिवेदन में सालीवाड़ा निवासी दीपा सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। दीपा सिंह द्वारा 32 हेक्टेयर भूमि पर बिना डायवर्सन अवैध प्लॉटिंग कर कालोनी निर्माण किया गया है। पुलिस ने दोनों प्रकरणों में अलग-अलग अपराध क्रमांक के अंतर्गत मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61-घ की उप धारा 3 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है।
Published on:
31 Jul 2020 11:25 am
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