
High Court of Madhya Pradesh
जबलपुर . मप्र हाईकोर्ट ने नगर निगम जबलपुर के आयुक्त अनूप कुमार सिंह से पूछा कि फायर ब्रिगेड कर्मियों को नियमित नहीं किए जाने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए? जस्टिस नंदिता दुबे की सिंगल बेंच ने नगर निगम आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किए। चार सप्ताह में जवाब मांगा गया। नगर निगम जबलपुर के दमकल विभाग में कार्यरत चेतन तिवारी सहित 11 अन्य कर्मियों की ओर से अवमानना याचिका दायर कर कहा गया कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 24 जून 2016 को उन्हें नियमित करने का आदेश दिया था। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ नगर निगम की ओर से दायर अपील खारिज कर दी गई। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। इसके बाद भी याचिकाकर्ताओं को नियमित नहीं किया जा रहा है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
Published on:
11 Jan 2021 07:57 pm
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