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नगर निगम वार्ड आरक्षण में रोटेशन पालिसी की अनदेखी क्यों

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, संभागायुक्त, कलेक्टर और नगर निगम को नोटिस जारी कर पूछा  

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High Court of Madhya Pradesh

High Court of Madhya Pradesh

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग सहित अन्य से पूछा कि जबलपुर नगर निगम में वार्ड आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया की अनदेखी क्यों की गई? चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग, जबलपुर संभागायुक्त, कलेक्टर व नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। जबलपुर के नेपियर टाउन निवासी घनश्याम दास गुप्ता की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि नगर निगम में 79 वार्ड हैं। 10 अक्टूबर को नगर निगम चुनाव के लिए वार्डों का आरक्षण किया गया। वार्ड आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पिछले तीन चुनाव से 24 वार्डों में रोटेशन की प्रक्रिया लागू नहीं की गई। वार्डों के आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया का पालन करने के लिए कलेक्टर को दो बार अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन निराकरण नहीं किया गया। अनुरोध किया गया कि नियमों के अनुसार वार्डों के आरक्षण में रोटेशन की प्रक्रिया का पालन किए जाने के निर्देश दिए जाएं। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका में बनाये गए अनावेदकों को नोटिस जारी किए।