एकेवीएन के एमडी द्वारा दायर याचिका में कस्टम, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स भोपाल के कमिश्नर द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें निगम को सर्विस टैक्स का भुगतान करने को कहा गया था। यह सर्विस टैक्स सड़कों की मरम्मत को लेकर वसूला जा रहा था। याचिका में कहा गया कि जो सेवाएं निगम द्वारा दी जा रही थीं उन्हें सर्विस टैक्स से छूट प्राप्त है। इस स्थिति में टैक्स वसूलना अनुचित है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद एकेवीएन से सर्विस टैक्स वसूली सम्बंधी आदेश स्थगित कर दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक ओसवाल ने पैरवी की।