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दिनदहाड़े कुल्हाड़ी से सिर पर किया ताबड़तोड़ वार, बदले की आग में जल रहे नशेड़ी ने वारदात को दिया अंजाम, तड़पकर मौत

Jagdalpur Murder Case : सुलियागुड़ा निवासी बलराम की हत्या मामले में विष्णु बघेल को दोषी मानते हुए अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Jagdalpur Murder Case : सुलियागुड़ा निवासी बलराम की हत्या मामले में विष्णु बघेल को दोषी मानते हुए अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीठासीन न्यायाधीश मनीष कुमार ठाकुर ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में लोक अभियोजक अखिलेश्वर दास थे। दरअसल 28 मार्च 2021 की शाम साढ़े 4 बजे सामनाथ भारती व बलराम नाग शराब पी रहे थे। पास में आरोपी विष्णु बघेल भी नशा कर रहा था।

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पुरानी रंजिश के चलते विष्णु सामनाथ के पास पहुंचा और उससे विवाद करने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि बात मारपीट तक पहुंच गई। दोनों ही मारपीट करते-करते चौक के पास स्थित स्थानीय दुकान तक पहुंच गए। इसके बाद विष्णु ने कुल्हाड़ी से बलराम के माथे पर वार कर दिया। बलराम जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। 4 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ही विष्णु व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया।

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