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CG Road Accident: ट्रक और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत, 2 नाबालिग छात्र की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से घायल

CG Road Accident: सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक की ट्रक से जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दो नाबालिग छात्र की मौके पर मौत हो गई।

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CG Road Accident

CG Road Accident: नेशनल हाइवे 30 बोरगांव और भैरव मंदिर के बीच शुक्रवार की रात करीब 8.30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार नाबालिग छात्र में से दो की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक पर सवार चार नाबालिग छात्र की सामने से आ रही ट्रक से जबरदस्त भिड़ंत हो गईं।

CG Road Accident: ऐसे हुआ हादसा

हादसे में एक छात्र की मौके पर मौत हो गई एवं दूसरे छात्र की मौत रायपुर ले जाने के दौरान रास्ते पर ही हो गया। वहीं गंभीर रूप से घायल दो छात्र को बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही फरसगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से फरसगांव अस्पताल भिजवाया।

जानकारी के अनुसार चारों नाबालिक हाई स्कूल पांडे आठगांव के कक्षा नवमीं के छात्र हैं। जो बिना हेलमेट के चार सवारी एक ही बाइक पर सवार थे। जिसमें मृतक छात्र नीलेंद्र दीवान पिता दिनेश दीवान निवासी पांडे आठगांव, और उग्रेस नेताम पिता बाल सिंह नेताम ग्राम गटटी पलना के निवासी थे।

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ओवर टेक करने के चलते हुआ हादसा

वहीं गंभीर रूप से घायल ईश्वर नेताम पिता लेख राम नेताम और डिकेश्वर नेताम पिता अर्जुन नेताम भी पांडे आठगांव के निवासी है। चारों छात्र एक ही बाइक पर सवार होकर फरसगांव में कपड़ा खरीदने गए थे। कपड़ा खरीदकर वापसी के दौरान ट्रक से टकरा गए।

यह भी बताया जा रहा है कि ओवर टेक करने के चलते यह हादसा हुआ है। फरसगांव में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल दो छात्रों को बेहतर उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से बाहर रिफर किया गया। पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुटी हुई है।

नाबालिग बच्चे को वाहन चलाने देना अपराध

CG Road Accident: उल्लेखनीय है कि सड़क हादसे की प्रमुख वजह नाबालिगों को वाहन चलाने की छूट, ओवरस्पीडिंग और नशे में धुत होकर वाहन चलाना, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना, सड़क पर मनमाने तरीके से वाहन चलाना, व्यस्त सड़कों पर स्टंटबाजी करना, हेलमेट न पहनना और सीट बेल्ट न बांधने की वजह से बड़ी दुर्घटनाएं मौत का कारण बन रहा है। नियम के तहत नाबालिग बच्चे को वाहन चलाने देना मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत धारा 199ए और धारा 181 के तहत अपराध माना गया है।

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