
आचार संहिता : लाइसेंसी हथियार निलंबित, एक सप्ताह में करना होंगे जमा
जगदलपुर। CG Election 2023 : आचार संहिता लगते ही विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सभी शस्त्रों के लाइसेंस निलंबित कर दिये गए हैं। लाइसेंस निलंबित होने के बाद अब इन सभी शस्त्रों को एक सप्ताह के अंदर थाना अथवा शस्त्रागार में जमा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के बाद भी शस्त्र जमा न करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई संभव है। इसके साथ ही लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। हथियार धारकों को नोटिस जारी जिला प्रशासन द्वारा बस्तर जिले के समस्त लाइसेंसी हथियार धारकों को अगले सात दिनों के भीतर हथियार जमा करने का नोटिस जारी कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत सभी अपने अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में हथियार जमा कर सकते हैं । इस आदेश में जिले अथवा बाहर के जिले से आकर निवास करने वाले लाइसेंसधारी पर भी लागू होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद अपने अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। कुछ संस्थाओं को राहत जिला प्रशासन द्वारा इस आदेश में कुछ संस्थाओं में कार्यरत अथवा मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय राइफल संघ व जिला राइफल संघ के सदस्य अथवा औद्योगिक संस्थानों पर सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड को राहत दी गई है।
जिन लोगों को छूट मिली है वे अपने अपने हथियारों की सूचना संबंधित थाने में देंगे व थाना प्रभारी की अनुमति के बिना अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। बॉक्स शहरी इलाके में 232 लाइसेंसी हथियार पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहरी इलाके में कुल 232 लाइसेंसी हथियार दर्ज है। इनमें कोतवाली थाना क्षेत्र में 132 तथा बोधघाट थाना क्षेत्र में 100 हथियार दर्ज हैं। नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि इनमें से कोतवाली में 59 तथा बोधघाट थाने में 58, कुल 117 हथियार जमा हो चुके हैं।
Published on:
12 Oct 2023 08:42 am
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