27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इस मामले में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया 8 लाख का जुर्माना

रविंद्र कुमार गिरी ने 2012 मे बैंक से लोन लेकर अटल योजना के तहत निर्माण एलआईजी टाईप -1 मकान छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से मकान की खरीदी किया था।

less than 1 minute read
Google source verification
इस मामले में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया 8 लाख का जुर्माना

इस मामले में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया 8 लाख का जुर्माना

जगदलपुर. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने तय समय पर मकान बनाकर नहीं दिया। इस मामले लेकर पीडि़त ने जिला उपभोक्ताा फोरम में शिकायत की, जिसमें फोरम ने हाउसिंग बोर्ड पर आठ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

8 लाख का भुगतान के बावजूद बोर्ड ने मकान बनाकर नहीं दिया
मिली जानकारी के अनुसार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय रविंद्र कुमार गिरी ने 2012 मे बैंक से लोन लेकर अटल योजना के तहत निर्माण एलआईजी टाईप - 1 मकान छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से मकान की खरीदी किया था। इस मकान की कीमत करीब 8 लाख 33 हजार रुपए है। इसमें आवेदक ने चार किस्तों में करीब 8 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया। बावजूद बोर्ड ने मकान बनाकर नहीं दिया।

मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 40 हजार रुपए का भुगतान
इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की गई। फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल पर 8 लाख 33 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, या फिर पीडि़त को एक माह के भीतर मकान उपलब्ध कराए। मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 40 हजार रुपए का भी भुगतान किया जाएगा।

साधारण ब्याज की दर से भुगतान किया जाएगा
यदि एक माह के भीतर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो दावा प्रस्तुत दिनांक 25 अप्रैल 2018 से 8 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा।