
काम की खबर : वाहन स्क्रैप कराने से पहले ये काम कराना बेहद जरुरी, वरना भरना पड़ेगी पेनाल्टी
जगदलपुर. केन्द्र सरकार की नई गाइड लाइन के अनुसार 15 वर्ष पुराने वाहन को सड़क से हटाने का निर्देश जारी किया है। इस नये नियम से आने वाले दिनों में लोग अपने पुराने वाहनों को बदलने को विवश है।
गाड़ी नाम रहने पर देना पड़ेगा टैक्स और पेनाल्टी
ऐसे में अगर आप पुराना वाहन स्क्रैप सेंटर अथवा कबाड़ पर देने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिये काम की हो सकती है। अपने वाहन को कबाड़ में देने से पहले परिवहन विभाग से वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त करवाना जरूरी है। नहीं तो उक्त वाहन आपके नाम ही दर्ज रहेगा और टैक्स व पेनाल्टी जुड़ती रहेगी। परिवहन से विभाग से मिले अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद ही नई गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन और टैक्स में छूट मिलेगी।
केन्द्र सरकार के नये नियमों के मुताबिक देशभर के सड़कों से 15 वर्ष पुराने वाहनों को हटाने को कहा है। हालांकि पुराने वाहनों का अगले पांच साल के लिए री रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। लेकिन, इसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इस निर्देश के मुताबिक डीजल वाहनों को 10 वर्ष और पेट्रोल चलित वाहन को 15 वर्ष के बाद कबाड़ घोषित किया जा रहा है। निजी वाहन मालिकों पर पॉलिसी की वैकल्पिक व्यवस्था लागू है।
पुराने वाहन को स्क्रैप कराने पर टैक्स में छूट
दो पहिया वाहन स्क्रैप कराने पर 2 लाख तक का दुपहिया वाहन खरीदी पर 7 प्रतिशत की दर रोड टैक्स 14 हजार रुपए लगता है। 14 हजार पर 25 फीसदी के हिसाब से 3500 रुपए की छूट मिलेगी। हालांकि, दोपहिया वाहन स्क्रैप करवाकर चार पहिया वाहन पर छूट नहीं ली जा सकती। जबकि चार पहिया वाहन स्क्रैप कराने पर 30 लाख की कार पर 10 प्रतिशत की दर से रोड टैक्स 3 लाख बनेगा है। इस पर 25 प्रतिशत छूट के बाद 75 हजार का छूट दिया जा रहा है।
Published on:
01 Oct 2023 04:05 pm
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