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हड़मों की हत्या मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने एक को किया दोषमुक्त

CG News: कोड़ेनार थाना स्थित इरपा गांव के गायतापार निवासी हड़मों मंडावी की हत्या के मामले में अदालत ने कोसो मंडावी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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हड़मों की हत्या मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने एक को किया दोषमुक्त

हड़मों की हत्या मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने एक को किया दोषमुक्त

जगदलपुर। CG News: कोड़ेनार थाना स्थित इरपा गांव के गायतापार निवासी हड़मों मंडावी की हत्या के मामले में अदालत ने कोसो मंडावी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं इस मामलें में एक अन्य आरोपी को मासो मंडावी को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है।

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न्यायिक मजिस्ट्रेड प्रथम श्रेणी एवं पीठासीन न्यायाधीश मनीष कुमार ठाकुर ने यह फैसला सुनाया। मामले में लोक अभियोजक अखिलेश्वर दास थे।

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मालूम है कि 22 अक्टूबर 2021 को कोड़ेनार थाना क्षेत्र के बास्तानार ब्लॉक के इरपा ग्राम पंचायत के गायतापारा निवासी हड़मों मंडावी को उसके घर के करीब हत्या करने के उद्येश्य से पहुंचे थे और उस पर टंगिया के साथ हमला कर दिया था। जिसमें उसकी जान चली गई।

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इस मामले में अदालत ने कोसो को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है वहीं मासो को दोषमुक्त कर दिया। इसके साथ ही हड़मों की पत्नी बामे मंडावी के लिए क्षतिपूर्ति योजना के तहत क्षतिपूर्ति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखा है।