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Election 2024: लोकसभा चुनाव के कारण शादियों में आ सकती हैं ये दिक्कतें, जानें क्यों?

CG News: आचार संहिता लागू होने से शादी के दौरान कई तरह के बंदिशें लागू हैं। बिना अनुमति कि किसी भी तरह के नियमों का उल्लंधन घर वालों के मुसीबत का कारण बन सकता है।

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Jagdalpur News: लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू है। ऐसे में शादी ब्याह के लिये प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। आचार संहिता लागू होने से शादी के दौरान कई तरह के बंदिशें लागू हैं। बिना अनुमति कि किसी भी तरह के नियमों का उल्लंधन घर वालों के मुसीबत का कारण बन सकता है।

19 अप्रेल को बस्तर में चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है ऐसे में किसी तरह की पेरशानियों से बचने विवाह के दौरान जरूरी नियमों का पालन करते हुए अनुमति लेना आवश्यक है, ताकि किसी तरह की परेशानी से न जूझना पड़े।

अप्रेल की शादियों के लिए टेंट से लेकर शादी हाल सहित अन्य की बुकिंग हो चुकी है। टेंट लाइट कैटर्स एसोसिएशन के रिंकू भटेजा का कहना है कि 18 से 22 अप्रेल तक उनके पास शादियों की करीब 15 बुकिंग है। इसमें 18 और 19 की ज्यादा बुकिंग हैं।

पंडित दिनेश दास ने बताया कि होली के पूर्व चल रहा खरमास 14 अप्रेल को खत्म हो रहा है जबकि 23 अप्रेल से शुक्र अस्त हो रहा है। इसके चलते 14 से 19 के बीच कई शादियों का मुहूर्त है। इसके बाद शुक्र 30 जून को उदित होगा इसके बाद फिर से शादियों का दौरा शुरू हो जायेगा।

चुनावी आचार संहिता के दौरान धारा 144 लागू है ऐसे में शादी समारोह के लिए बैंड बाजा से लेकर पंडाल और सड़क पर बारात निकालने तक के लिए प्रशासन से इजाजत लेना आवश्यक है। बिना अनुमति बैंडबाजा व बारात पर कार्रवाई हो सकती है बारात निकालने पर प्रतिबंध सहित बैंड बाजा अथवा डीजे जप्त किए जा सकते हैं।

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