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जानें, राज्य बनने के बाद से कब-कब लगी आचार संहिता, पिछली बार 6 अक्टूबर को लगी

आचार संहिता के बारे वह सब जानें जो आपके लिए जरूरी

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जानें, राज्य बनने के बाद से कब-कब लगी आचार संहिता, पिछली बार 6 अक्टूबर को लगी

आचार संहिता

जगदलपुर। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 6 अक्टूबर को आचार संहिता प्रदेश में लागू हो गई थी। इस बार अब तक ऐसा नहीं हो सका है। इस बीच प्रशासन में चर्चा का बाजार गर्म है कि अब कभी भी आचार संहिता लग सकती है। हालांकि कोई भी यह कहने की स्थिति में नहीं है कि कब तब ऐसा होगा। राज्य बनने के बाद से अब तक अक्टूबर के महीने में ही आचार संहिता प्रदेश में प्रभावी हुई है। इस बार भी ऐसा ही संभव है लेकिन तारीख पर कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है क्योंकि अंतिम निर्णय चुनाव आयोग ही लेगा। आचार संहिता लगते हुए सरकारी कामकाज का तरीका काफी बदल जाएगा। नए सरकारी निर्माण कार्य, उद्घाटन, शिलान्यास जैसे आयोजनों पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। कलेक्टर जनदर्शन जैसे सरकारी कार्यक्रम नहीं होंगे। विधायक, मंत्री और सांसद कोई भी सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस दौरान पूरे क्षेत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी या कलेक्टर आचार संहिता को प्रभावी बनाने के अधिकार होंगे। आचार संहिता के उल्लंंघन पर कलेक्टर सीधी कार्रवाई कर पाएंगे।

मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद भी नहीं लगी आचार संहिता
अब तक प्रदेश में आचार संहिता लागू होने का जो ट्रेंड है उसके अनुसार मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के एक से दो दिन बाद आचार संहिता लागू हो जाया करती थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 अक्टूबर को हो चुका है। माना जा रहा है कि आचार संहिता अगले हफ्ते लगना तय है। आचार संहिता लागू होने के 45 दिन में चुनाव होते हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा।

ये सारे काम नहीं होंगे आचार संहिता के दौरान
- किसी भी नए काम के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
- राजनीतिक कार्यक्रम में अधिकारी-कर्मचारी नहीं जाएंगे।
- नेता प्रचार के लिए सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे।
- सरकारी भवनों से राजनीतिक लोगों की तस्वीर हटाई जाएंगी।
- धार्मिक स्थल पर चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा।
- मतदाता को पैसे देने, डराने-धमकाने पर अपराध दर्ज होगा।
- मतदान के 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभा पर रोक रहेगी।

जानें, कौन-कौन से काम होते रहेंगे
- पहले से जारी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा।
- पूर्व में स्वीकृत कार्य किए जा सकेंगे, इस पर रोक नहीं।
- मूलभूत सुविधाओं पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।
- जहां भी जरूरत होगी प्रशासन मरम्मत करवाएगा।
- गरीबी रेखा कार्ड के साथ निराश्रित पेंशन मिलेगी।
- जाति, निवास सहित सभी तरह के प्रमाण पत्र बनेंगे।
- जमीन, मकान की रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं होगी।

राज्य बनने के बाद से कब-कब लगी आचार संहिता
2003- 12 अक्टूबर
2008- 14 अक्टूबर
2013- 04 अक्टूबर
2018- 06 अक्टूबर