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जयपुर। रीको औद्योगिक क्षेत्र की सीमा के बाहर संस्थानिक क्षेत्र के लिए कृषि भूमि की ड्योढ़ी स्टांप ड्यूटी लगेगी, वहीं शहरी सीमा से बाहर कृषि भूमि के पास 500 वर्ग मीटर से बड़ा भूखण्ड खरीदने पर आवासीय दर से स्टांप ड्यूटी देनी होगी।
वित्त विभाग ने स्टांप ड्यूटी से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन शहरों के संग व प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान आने वाली जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए स्टांप ड्यूटी को लेकर नियमों में संशोधन किया गया है। इसके तहत रीको औद्योगिक क्षेत्र के बाहर शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर, हॉस्टल, अस्पताल, बैंक, वित्तीय संस्थान व बीमा कंपनियों को कृषि क्षेत्र की डेढ़ गुणा दर से स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी। कृषि, आवासीय व वाणिज्यिक भूमि की स्टांप ड्यूटी के मामले में भी स्पष्ट किया है कि कहीं दो दरों से गणना हो सकती है, तो वहां कम दर से भुगतान करना होगा। शहरी सीमा के बाहर कृषि भूमि से सटी भूमि का मामला आने पर आवासीय भूमि के समान दर से भुगतान करना होगा। इसके अलावा मुर्गी फार्म, डेयरी या मत्स्य पालन का मामला आने पर कृषि भूमि के समान दर से स्टांप शुल्क लगेगा।
Published on:
28 Sept 2021 11:01 pm
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