
घरेलू कनेक्शन के लिए 13 साल पहले ली थी 1100 रूपए की घूस, अदालत ने सुनाई सजा
जयपुर। घरेलू बिजली कनेक्शन लगाने के लिए रिश्वत लेने वाले मीटर रीडर को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को एक साल के कठोर कारावास के साथ ही 10—10 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। यदि अभियुक्त अर्थदण्ड नहीं चुकाता है तो उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सजा का फैसला विशिष्ट न्यायाधीश, सेशन कोर्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, क्रम संख्या 3, जयपुर महानगर द्वितीय के जज राजेंद्र कुमार सैनी ने सुनाया है। दोषी कर्मचारी जगदीश प्रसाद मीणा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में मीटर रीडर है।
मामले के अनुसार 15 सितंबर, 2009 को गोनेर रोड के मीनावास निवासी रामसहाय मीणा ने आयोग में रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया कि उन्होंने घरेलू कनेक्शन के लिए पत्नी के नाम से आवेदन 12 मई, 2009 को किया था। इसके साथ ही एस्टिमेट के 4100 रूपए भी जमा करा दिए थे। करीब ढाई माह तक कनेक्शन नहीं होने पर पीड़ित ने एईएन से मुलाकात की तो उन्होंने बाबू जगदीश मीणा से बात करने के लिए कहा। जिस पर बाबू ने 1100 रूपए की डिमांड की। इसके बाद रामसहाय ने परिवाद दर्ज कराया और फिर ब्यूरो ने 16 सितंबर, 2009 को ट्रेप की कार्रवाई की।
Published on:
17 Dec 2022 04:56 pm
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