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आधार कार्ड अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का ये है विस्तृत फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने आधार नंबर की अनिवार्यता और इससे निजता के उल्लंघन पर अहम फ़ैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों वाली संवैधानिक बेंच ने बहुमत से बुधवार को कहा कि आधार नंबर संवैधानिक रूप से वैध है. आइए आपको बताते हैं इस फैसले की 15 खास बातें...

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आधार अधिनियम के तहत डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक जानकारी देना गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है.

आधार अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, किसी व्यक्ति से डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक जानकारी के 3 टैस्ट से गुज़रना होता है, जैसे कि पुट्टास्वामी (सुपरा) मामले में बताए गए थे, इसलिए इसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है.

डेटा का संग्रह, इसे अपने पास रखना और इस्तेमाल गोपनीयता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते.

आधार क़ानून व्यापक निगरानी का काम नहीं करता है.