
देवनारायण योजना मेंं हर साल मिलेंगी अब 1500 स्कूटी
जयपुर
Devnarayan Yojana : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने विधानसभा में कहा कि हमने छात्रवृत्ति एवं छात्रावास योजना, पेंशन एवं पालनहार योजना का सरलीकारण किया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम का सरलीकरण किया है। इसी प्रकार अनुजा निगम में भी सरलीकरण कर लक्षित वर्ग को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि समूचे देश में पहले बार राजस्थान नेे सिलिकॉसिस नीति एवं पेंशन प्रावधान कर लक्षित वर्ग को लाभान्वित किया है। जिसमें सिलोकॉसिस पीड़ित की मृत्यु होने पर परिवार को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने एवं रोग पीड़ित माता-पिता के बच्चों का पालनहार योजना का लाभ दिया जाने का प्रावधान किया है। देवनारायण योजना में प्रतिवर्ष छात्राओं को एक हजार स्कूटी के स्थान पर 1500 स्कूटी दी जाएगी। जिसमें एक हजार स्कूटी विभाग की ओर से दी जाएंगी। सहयोग एवं उपहार योजना में दसवीं से कम योग्यता होने पर कन्या के विवाह पर 20 हजार रुपए और 10वीं पास कन्या के विवाह पर 30 हजार रुपए दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि विधवा पुर्नविवाह योजना में राशि 30 हजार से 51 हजार कर दी है। उन्होेंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज होने पर 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत राशि, आरोप पत्र पेश होने पर 50 प्रतिशत सहायता राशि और निर्णय में दोष सिद्ध होने पर 25 से 40 प्रतिशत सहायता राशि देय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज होने के साथ ही सहायता का आवेदन ऑनलाईन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पॉर्टल पर आ जाएगा। मंत्री ने इसके अलावा अन्य जानकारियां भी रखीं।
Published on:
05 Mar 2020 03:05 pm
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