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पंचायत परिसीमन में 17 दिन बाद फिर संशोधन, 178 पंचायतें, 6 पंचायत समितियां नई गठित

महीनों तक माथापच्ची के बाद नवम्बर में पंचायत पुनर्गठन का फैसला कर चुकी सरकार ने महज 17 दिन बाद फिर से नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का गठन कर दिया है। इसके लिए संशोधित अधिसूचना सोमवार को जारी की गई। प्रदेश में 178 नई ग्राम पंचायतें एवं 6 पंचायत समितियां और गठित कर दी गई हैं...

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जयपुर

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Dinesh Saini

Dec 03, 2019

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जयपुर। महीनों तक माथापच्ची के बाद नवम्बर में पंचायत पुनर्गठन का फैसला कर चुकी सरकार ने महज 17 दिन बाद फिर से नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का गठन कर दिया है। इसके लिए संशोधित अधिसूचना सोमवार को जारी की गई। प्रदेश में 178 नई ग्राम पंचायतें एवं 6 पंचायत समितियां और गठित कर दी गई हैं। हालांकि देर से गठित हुई इन पंचायतों और समितियों में इस बार चुनाव होगा या नहीं, इस पर संशय है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले माह ही सरकार को चेता दिया था कि पंचायत परिसीमन प्रकिया में देर हुई तो पुराने परिसीमन से ही चुनाव करा दिए जाएंगे। गौरतलब है कि मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की सिफारिशों पर सरकार ने 15 नवम्बर को प्रदेश में बारह सौ से अधिक नई ग्राम पंचायतों की अधिसूचना जारी की थी।

मांगी रिपोट
आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से नई अधिसूचना से प्रभावित ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों पर मंगलवार तक रिपोर्ट मांगी है। जो पंचायतें नई अधिसूचना से अप्रभावित हैं, उनमें तय कार्यक्रम के अनुसार 4 दिसम्बर को मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। आयोग के सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद आयोग निर्णय लेगा कि चुनाव कैसे करवाए जाएंगे।

ये बनी नई पंचायत समितियां
अजमेर में सावर, भीलवाड़ा में बदनोर, जयपुर में कोटखावदा, जालोर में बागोड़ा, प्रतापगढ़ में धमोतर, उदयपुर में जयसमंद।

जयपुर में 15 नई पंचायतें, कोटखावदा नई पंस
जयपुर जिले में कोटखावदा को नई पंचायत समिति का दर्जा मिला है। पंचायत राज विभाग ने सोमवार को जारी अधिसूचना में उक्त पंस और 15 नई ग्राम पंचायतें नई गठित की हैं। ये पिछले माह के अलावा हैं।

इधर परिसीमन पूरा, आठ को जारी होगी लिस्ट
जयपुर शहर में दो नगर निगम के 250 वार्डों के परिसीमन का काम सोमवार को पूरा हो गया। निगम ने पन्द्रह दिन में ही यह काम निपटा लिया है। अब आठ दिसम्बर को वार्डों की सूची जारी कर दी जाएगी।

दस हजार से कम आबादी वाले भी वार्ड!
नियमों के मुताबिक हैरिटेज नगर निगम में लगभग 13 हजार और ग्रेटर में 11 हजार की आबादी का एक वार्ड होगा। विशेष परिस्थिति में इसे 10-10 फीसदी कम-ज्यादा किया जा सकेगा। परिसीमन से जुड़े अधिकारियों की मानें तो यह नियम कई जगह टूटा है।