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एक बार में ही टूटे 20297 शिक्षकों के सपने….नहीं मिलेगी नियुक्ति

एक बार में ही टूटे 20297 शिक्षकों के सपने....नहीं मिलेगी नियुक्ति
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शिक्षक भर्ती


जयपुर।

शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगार शिक्षकों के लिए निराशाजनक खबर है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने पेश होकर अंडरटेकिंग दी कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम लेवल में 20297 पदों पर नियुक्ति नहीं होगी। यानि विभाग की ओर से तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर फिलहाल प्रथम लेवल पर भर्ती नहीं होगी।
याचिकाकर्ता के वकील विज्ञान शाह ने बताया कि अलग अलग सालों में रीट या टेट परीक्षा का आयोजन किया गया था ऐसे में परीक्षा अंकों का समानीकरण किए बिना भर्ती नहीं की जा सकती है भर्ती के लिए नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जानी चाहिए और रीट परीक्षा 2017 में कुछ प्रश्न गलत थे जिनको हटाकर नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाई जानी चाहिए और किसी भी तरीके से केवल रीट या टेट के आधार पर नियुक्ती नहीं होनी चाहिए। इस पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में निदेशक प्रारंभिक पेश हुए और कोर्ट का फैसला नहीं आने तक नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं देने का आश्वासन दिया।
नहीं मिलेगें शिक्षक
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर द्वितीय लेवल भर्ती प्रक्रिया भी रूकी हुई है और कोर्ट ने बीते दिनों द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इस तरह से एक बार फिर से बीस हजार से ज्यादा पदों पर नियुक्ति पर रोक लगने से पूरी भर्ती पर सवाल उठ रहे हैं जबकि सरकार चुनावी साल में चालीस हजार और शिक्षक भर्ती करने की घोषणा कर चुकी है।
नए सत्र में रहेगी कमी
चुनावी साल होने की वजह से बेरोजगारों के साथ ही नेताओं को खुश करने के लिए सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी और जुलाई में शुरू होने वाले नए सत्र में स्कूलों में शिक्षक लगाना चाहती थी ताकि शिक्षकों की कमी से नाराजगी को दूर किया जा सके लेकिन अब कोर्ट की रोक के बाद नियुक्ती होने की संभावना नहीं है

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