15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सरकारी गेहूं लेने वाले हो जाएं सावधान! खाद्य सुरक्षा योजना में अब इन परिवारों पर कार्रवाई करेगा विभाग

Rajasthan News: विभागीय जांच में अगर कोई आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी का नाम सामने आया तो कानूनी कार्रवाई के साथ ही वसूली भी होगी।

1 minute read
Google source verification
Food Security

Food Security Scheme: खाद्य सुरक्षा योजना के नियमों में नहीं आने के बावजूद सरकारी गेहूं लेने वाले अपात्र परिवार स्वयं योजना को छोडकर वसूली की कार्रवाई से बच सकते हैं। रसद विभाग की अपील के बाद जिले के 423 परिवारों ने खुद ही अपना नाम योजना के लाभान्वितों से हटवा लिया है। लेकिन अब भी बड़ी संख्या में अपात्र लोग योजना का लाभ ले रहे हैं।

रसद विभाग ऐसे परिवारों की जांच में जुट गया है। 31 जनवरी के बाद ऐसे अपात्र परिवारों से विभाग वसूली करेगा। वसूली की कार्रवाई से बचने के लिए विभाग ने 31 जनवरी तक खुद ही योजना को छोड़ने का मौका दिया है। विभागीय जांच में अगर कोई आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी का नाम सामने आया तो कानूनी कार्रवाई के साथ ही वसूली भी होगी। रसद विभाग ने अपात्र परिवारों को 31 जनवरी तक नाम हटाने के लिए समय दिया है। निर्धारित समय सीमा के बाद ऐसे परिवारों से बाजार दर से वसूली की जाएगी।

यह भी पढ़ें : Good News: मकर संक्राति पर JDA ने दिया बड़ा तोहफा, लॉन्च कर दी 270 भूखंडों की नई आवासीय योजना

इनका कहना है…

अपात्र परिवार स्वयं ही गिव अप कर लें। अन्यथा बाजार भाव से रिकवरी की जाएगी। अब तक 423 परिवार स्वयं ही योजना से बाहर हो गए है। इनका गेहूं वितरण बंद हुआ है।

अमित यादव, प्रवर्तन निरीक्षक कोटपूतली

यह भी पढ़ें : राजस्थान में कल फिर लग जाएगा तबादले पर बैन! आज आ सकती है बंपर Transfer List

ऐसे परिवार होंगे अपात्र

परिवार में अगर कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो।

कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियुक्त हो।

एक लाख रुपए वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो।

किसी भी एक सदस्य के पास चारपहिया वाहन हो।

वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो।