
फोटो- एक्स हैंडल
Rajasthan Politics: राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 3,848 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है, जिनका कार्यकाल सितंबर और अक्टूबर 2025 में समाप्त होने वाला था। इस निर्णय के तहत वर्तमान सरपंचों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि तत्काल नए पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं होने के कारण यह कदम उठाया गया है।
बता दें, इन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 15 अक्टूबर 2025 तक समाप्त हो रहा है। अब इन पंचायतों में वर्तमान सरपंच, नए चुनाव होने तक प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। उनके सहयोग के लिए एक प्रशासकीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें उप-सरपंच और वार्ड पंच शामिल होंगे। यह समिति निर्वाचित पंचायत की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी।
इसके अलावा, पंचायत के बैंक खातों के संचालन से संबंधित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रशासक और ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग की जाएंगी। यह व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव और आयुक्त जोगाराम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 15 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रहा है और जहां किसी कारणवश तत्काल चुनाव संभव नहीं हैं, वहां यह नई व्यवस्था लागू होगी।
प्रशासकीय समिति में ग्राम पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने से पहले के उप-सरपंच और वार्ड पंचों को शामिल किया जाएगा। यह समिति ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों और विकास योजनाओं के संचालन में प्रशासक की सहायता करेगी। यह व्यवस्था पूरे राजस्थान में लागू होगी। बताते चलें कि अधिसूचना में कहा गया है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से नई पंचायतों के लिए तत्काल चुनाव कराना संभव नहीं है।
Published on:
24 Sept 2025 01:06 pm
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