25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिना कर के माल पर 5 लाख 60 हजार का जुर्माना

वाणिज्य कर विभाग ने बिना कर के ट्रकों में माल लाने के तीन अलग-अलग मामलों में 5 लाख 60 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं दो मामलों जिसमें बस में भरे परचूनी के माल तथा एक अन्य पकड़े गए ट्रक के माल का आकलन किया जाना है।

less than 1 minute read
Google source verification

image

Hem Sharma

Jul 13, 2015

वाणिज्य कर विभाग ने बिना कर के ट्रकों में माल लाने के तीन अलग-अलग मामलों में 5 लाख 60 हजार का जुर्माना लगाया है।

वहीं दो मामलों जिसमें बस में भरे परचूनी के माल तथा एक अन्य पकड़े गए ट्रक के माल का आकलन किया जाना है।

वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त देव कुमार ने बताया कि लुधियाना से बीकानेर परचून का सामान लेकर आ रहे दो ट्रकों के सामान का आकलन कर इस पर 2 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

एक ट्रक दिल्ली से झुझुनूं के बीच पकड़ा गया।

इस ट्रक मालिक पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली से बीकानेर आ रही बस में पकड़े गए माल का अभी तक आकलन नहीं हुआ है।

इसी तरह दिल्ली से बीकानेर आ रहा एक नया ट्रक परचून के माल से भरा पकड़ा गया है। इसमें भरे माल का भी आकलन किया जाना है।


बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग