
जयपुर. महानगर-द्वितीय क्षेत्र की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत (क्रम-3) ने चलती ट्रेन के टॉयलेट में बालिका से जबरदस्ती करने वाले सुनील सिंह (24) को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही, 51 हजार रुपए जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि 12 साल से कम उम्र की बालिका से लैंगिक अपराध करने वाले अपराधियों से समाज में नैतिकता और बालिकाओं की सुरक्षा का खतरा है। ऐसी घटनाओं से समाज को बचाना जरूरी है, इस कारण ऐसे अपराधियों के प्रति उदारता नहीं बरती जा सकती। विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने कोर्ट को बताया कि पीडिता के पिता ने 16 जून 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा कि वह परिवार सहित जोधपुर-जयपुर इंटरसिटी से जयपुर आ रहा था।
ऊपर वाली सीट पर बैठा लडका उसकी बेटी काे बहला-फुसला कर कोच के टॉयलेट में ले गया। परिवादी ने धक्का देकर दरवाजा खोला। पीडिता ने कोर्ट को बताया कि उसके कपडे उतार कर युवक बदतमीजी करने वाला था, लेकिन पिता ने आकर उसे बचा लिया। वहीं, दोषी ने कहा कि उसने अपराध नहीं किया, इसलिए उसे बरी किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनकर सजा का आदेश दिया।
Updated on:
18 May 2024 08:21 am
Published on:
18 May 2024 08:20 am
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