
Rajasthan High Court
हाईकोर्ट ने कॉलेज व्याख्याता को चयनित वेतनमान देकर वसूली रद्द करने के आदेश की पालना नहीं होने पर उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल को 24 अक्टूबर को दोपहर दो बजे हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने डॉ. कौशल्या शर्मा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता लोकेन्द्र सिंह शेखावत ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थिया पीएचडी उपाधि रखती है, इसके बावजूद चतुर्थ रिफ्रेसर कोर्स नहीं करने पर चयनित वेतनमान से वंचित कर दिया और वसूली निकाल दी। उच्च शिक्षा विभाग ने पीएचडी पुरानी स्कीम के तहत होने और रिफ्रेसर कोर्स तय अवधि के बाद करने का हवाला देकर चयनित वेतनमान देने से इनकार किया था। प्रार्थीपक्ष ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट प्रार्थिया को चयनित वेतनमान देने व वसूली रद्द करने का आदेश 17 अप्रेल 18 को ही दे चुका, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने अब तक आदेश की पालना नहीं की है। अवमानना याचिका में अदालती आदेश की पालना कराने की गुहार की गई है।
Published on:
19 Oct 2018 05:58 pm
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