
pathake jaipur
जयपुर। अलवर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में किसी प्रकार के और अन्य जगह ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के पटाखे बेचने पर 10 हजार रुपए और चलाने पर 2 हजार रुपए जुर्माना होगा। गृह विभाग ने पटाखों को लेकर छूट के शुक्रवार के आदेश की अवहेलना रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की है।
गृह विभाग ने शनिवार को जुर्माने के बारे में दो अधिसूचनाएं जारी की। इनमें कहा है कि त्योहारों पर आतिशबाजी को लेकर शुक्रवार को जारी आदेश की पालाना के लिए यह अधिसूचनाएं जारी की गई है।
इस तरह लगेगा जुर्माना
— एनसीआर में किसी प्रकार की आतिशबाजी और अन्य जगह ग्रीन को अन्य किसी प्रकार की आतिशबाजी बेचने पर 10 हजार रुपए जुर्माना।
— एनसीआर में किसी प्रकार के पटाखे, एनसीआर के अतिरिक्त कहीं भी ग्रीन आतिशबाजी को छोड़कर अन्य तरह की आतिशबाजी और छूट वाले समय के अतिरिक्त ग्रीन आतिशबाजी के उपयोग व अनुमति पर दो हजार रुपए जुर्माना।
एनसीआर में पूर्ण पाबंदी
एनसीआर में आतिशबाजी पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की आतिशबाजी बेचने व उपयोग करने पर रोक रहेगी।
छूट का लाभ इस तरह
एनसीआर को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी हिस्सों में दीपावली व गुरूपर्व पर रात 8 से रात 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की छूट। क्रिसमस एवं नववर्ष पर रात 11.55 से रात 12.30 बजे और छठ पर्व पर सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। जिस शहर में एयर क्वालिटी खराब होगी, वहां ग्रीन पटाखों की भी अनुमति नहीं होगी।
Published on:
17 Oct 2021 01:45 am
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