16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर अटैक: जिन पर लगे थे पहलू खान की हत्या के आरोप, पुलिस ने दी उन्‍हें क्‍लीन च‍िट

पहलू खान के साथ अप्रैल के महीने में कथित गौतस्कर के आरोप में मारपीट की गई थी, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Punit Kumar

Sep 14, 2017

pehlu khan

राजस्थान के अलवर जिले में गौरक्षकों के हिंसा का शिकार हुए पहलू खान मर्डर केस में एक अब एक नया मामला सामने आया है। पहलू खान ने मौत से पहले जिन 6 आरोपियों के नाम पुलिस को बताया था, उन सभी को राजस्थान पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को जांच में दोषी नहीं पाए जाने के कारण क्लीन चिट दे दी है। तो वहीं इस मामले में एक बार फिर से राजनीति भी गरमा गई है। जहां साझा विरासत बचाओ सम्मेलन में भाग लेने जयपुर आए कई पार्टी के नेताओं ने पुलिस के कामकाज और जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए।

55 साल के पहलू खान के साथ अप्रैल के महीने में कथित गौतस्कर के आरोप में मारपीट की गई थी, जिसमें उसे गंभीर रुप से चोट आई। जिसके बाद उसे और अन्य घायलों को बहरोड़ के एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद इलाज के दौरान पहलू खान की मौत हो गई थी। तो वहीं इस घटना का वीडियो किसी ने बना लिया था, जिसमें देखा गया था कि पहलू खान के बेरहमी से पीटा जा रहा था। पहलू खान पर हमला तब हुआ था, जब वो जयपुर के मवेशी मेले से गाय और बछड़े खरीदकर अपने घर हरियाणा ले जा रहे थे।

हमले में घायल पहलू खान ने मरने से पहले पुलिस को दिए अपने बयान में नविन शर्मा, जगमाल यादव, हुकुम चंद, ओम प्रकाश, सुधीर और राहुल सैनी का नाम लिया था। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में इनलोगों को निर्दोष पाया। वहीं अलवर एसपी ने बताया कि सभी 6 आरोपियों पर घोषित 5 हजार रुपए के ईनाम पुलिस ने वापस ले लिया है। क्योंकि ये जांच में दोषी नहीं पाए गए।

गौरतलब है कि जुलाई महीने में अवलर पुलिस ने इस मामले को सीआईडी-सीबी को सौंप दिया था। जिसके बाद जांच कर सीबी-सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में इन्हें निर्दोष बताते हुए अलवर पुलिस ने इनके नाम आरोपियों की सूची से हटाने की सिफारिश की है। तो वहीं जांच में सीबी-सीआईडी ने इनलोगों की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की। जिसमें पाया कि ये सभी घटनास्थल पर नहीं थे। तो वहीं आरोपियों के नाम हटाने की सिफारिश एक गऊशाला के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों के बयान के आधार पर की गई है।

हालांकि इस हमले में पहलू खान का बेटा भी घायल हुआ था, और उसने पुलिस को गाय खरीदने की रसीद भी दिखाई थी। लेकिन पुलिस के मुताबिक, उसके पास गाय एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की परमीट नहीं थी। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में ७ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से पांच को जमानत दे गई है। हालांकि उन सभी पर अदालत में केस जारी रहेगा।

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग