
Rajasthan Election Commission
जयपुर। प्रदेश के शेष बचे 12 जिलों में 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायतों के चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दी है। प्रदेश के भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर और सिरोही जिले में पंचायत और जिला परिषदों के चुनाव 3 चरणों में होंगे।
पहले चरण के लिए मतदान 26 अगस्त, दूसरे चरण के लिए 29 अगस्त और तीसरे चरण के लिए 1 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 4 सितंबर को इन जिलों के मुख्यालय पर मतगणना होगी। तीनों चरणों के लिए मतदान सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव तारीखों का ऐलान करने के साथ ही इन सभी 6 जिलों के जिला परिषद और पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में संहिता लागू हो गई है जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक जारी रहेगी। 6 जिलों के लिए घोषित किए गए चुनाव में 200 जिला परिषद सदस्य, 1564 पंचायत समिति सदस्य, 6 जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, 78 प्रधान और उप प्रधानों के लिए चुनाव होना है। पंचायत और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे।
6 जिलों में 77 लाख से ज्यादा मतदाता
जिन 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायतों के चुनाव घोषित किए हैं उन जिलों में 77 लाख 94 हजार 3 सौ मतदाता हैं, जिनमें से 41 लाख 23 हजार 30 पुरुष, 36 लाख 71 हजार 246 महिलाएं व 24 अन्य मतदाता हैं। इधर कोविड 19 संक्रमण से बचाव के लिए आयोग की ओर से अब प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1000 की गई है। पूर्व में एक मतदान बूथ पर सामान्यतः 1100 मतदाताओं की सीमा निर्धारित थी। प्रत्येक बूथ पर 1000 मतदाताओं की संख्या के अनुसार 6 जिलों में 10604 मतदान बूथ स्थापित किए जाएंगे।
11 अगस्त से नामांकन
6 जिलों में पंचायत और जिला परिषद चुना के लिए 11 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी और इसी के साथ नामांकन भी शुरू हो जाएंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 16 अगस्त है, जबकि नामांकन की जांच 17 अगस्त होगी। वहीं, नाम वापसी की अंतिम तिथि 18 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगी।
चुनाव चिन्हों का आवंटन 18 अगस्त दोपहर 3 बजे के बाद किया जाएगा। . पहले चरण के लिए मतदान दलों की रवानगी 25 अगस्त को होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए मतदान दलों की रवानगी 28 अगस्त और तीसरे चरण के लिए मतदान दलों की रवानगी 31 अगस्त को होगी।
चुनावी रैली और सभाओं पर प्रतिबंध
चुनाव में कोविड संक्रमण को देखते हुए चुनावी रैलियों, जनसभाओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उम्मीदवार केवल 5 समर्थकों के साथ घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। इसके अलावा प्रत्याशियं के वाहनों के लाउड स्पीकरों पर भी बैन रखा गया है।
प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा भी तय की गई है। जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए डेढ़ लाख और पंचायत समिति सदस्य के लिए 75 हजार रुपए की खर्च सीमा निर्धारित की है।
कोविड की कड़ाई से पालना के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती के साथ पालना कराने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा चुनाव कार्य और मतदान दलों में नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी हो। ऐसे में चुनाव कार्य या मतदान दल में शामिल किए जाने वाले कार्मिकों को प्राथमिकता के आधार पर शिविर का आयोजन कर उनका टीकाकरण करने को कहा गया है।
Updated on:
05 Aug 2021 08:09 pm
Published on:
05 Aug 2021 08:09 pm
