
. नोखा के जसरासर क्षेत्र में विद्युत वितरण निगम के 33-11 ग्रिड सब स्टेशन पर सरकारी संपत्ति पर तोडफ़ोड़ व तकनीकी सहायक सुभाषकुमार मेघवाल के साथ मारपीट करने और राजकार्य में बाधा डालने के ढाई माह पुराने मामले में आरोपित रामलाल जाट को जांच में प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है।
नोखा पुलिस इस आधार पर उसकी गिरफ्तारी की तैयारी में है। इस बीच अदालत ने शनिवार को उसकी अग्रिम जमानत अर्जी अस्वीकार कर दी।
नोखा पुलिस ने 12 अगस्त को मामला दर्ज किया था। आरोप था कि रामलाल ने जीएसएस में आकर मारपीट की व ट्रांस्फार्मर से जुड़े तार भी तोड़ दिए।
इस मामले में पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसबीच उसने विशिष्ट न्यायालय एससीएसटी मामलात तनवीर चौधरी की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की।
बहस के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक शिवचंद भोजक ने कहा कि एससीएसटी मामले में अग्रिम जमानत नहीं हो सकती। बहस सुन कर अदालत ने उसकी अर्जी खारिज कर दी।
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