
जयपुर /
पुलिस मुख्यालय प्रदेश के पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए मुख्यालय की ओर से पुलिसकर्मियों को सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को दिए जाने वाले परिलाभ तथा रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाले परिलाभ की जानकारी दी जाएगी। एक दिन पहले ही पुलिसमुख्यालय की ओर इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आयोजना एवं कल्याण भूपेंद्र कुमार दक की ओर से सर्विस के दौरान मौत पर और रिटायरमेंट के बाद दिए जाने वाले परिलाभों की जानकारी सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को देने आदेाश जारी किए गए हैं।
सेवा के दौरान मृत्यु के परिलाभ ..
पारिवारिक पेंशन, विशेष पेंशन, बीमा, जीपीएफ, उपार्जित अवकाश का भुगतान, ग्रेच्युटी, अनुकंपात्मक नियुक्ति, दयामूलक अनुदान, सामूहिक व व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, साधारण मौत या मुठभेड़ में मारे जाने पर, राजस्थान पुलिस कार्मिक कल्याण न्यास के सदस्य, सामूहिक— व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी आदि नियमों को जानकारी दी गई।
इनको मिलता है विशेष पैकेज ...
नियमों के अनुसार अपराधियों के दंगा, बलवा एवं डकैती, आतंकवादी विरोधी आॅपरेशन आदि के दौरान मौत होने पर राज्य सरकार की ओर से विशेष पैकेज दिया जाता है। इस विशेष पैकेज में परिलाभ के साथ ही मृतक आश्रित को गृह जिले में या पदस्थापन क्षेत्र में एक एमआईजी श्रेणी आवास, छात्रवृत्ति, बिजली कनेक्शन आदि के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए दिए जाते हैं।
रिटारयमेंट पर ये मिलते हैं परिलाभ ...
पेंशन में 28 वर्ष से अधिक सेवा तथा 28 वर्ष से कम की सेवा अवधि के लाभ, बीमा, जीपीएफ, उपार्जित अवकाश का भुगतान तथा ग्रेच्यूटी की जानकारी दी जाएगी।
इन्हें दी गई सूचना ..
एडीजी दक की ओर से जारी दिशा निर्देशों की प्रतिलिपी पुलिस महानिदेशक, डीजी एसीबी, जेल को भी दी गई है। इनके साथ ही आरपीए, एससीआरबी, वायरलैस, एफएसएल के निदेशक, जयपुर व जोधपुर पुलिस कमिश्नर, सभी रेंज आईजी, सभी पुलिस अधीक्षक—उपायुक्त, कमांडेंट आरएसी आदि को सूचित किया गया है।
Published on:
05 May 2018 06:44 pm
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