Rajasthan Rail Passengers: भारतीय रेलवे में सफर के दौरान तेज आवाज में बात करना, म्यूजिक बजाना और ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना मना है। नियम तोड़ने पर जेल भी हो सकती है। 1 से 4 साल के बच्चे बिना टिकट यात्रा कर सकते हैं, लेकिन सीट के लिए टिकट जरूरी होगा।
Rajasthan Rail Passengers: जयपुर: राजस्थान समेत देश भर में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। यह देश के कोने-कोने को जोड़ने वाला सबसे किफायती और सुविधाजनक साधन है। लेकिन यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने कई अहम नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है।
दुर्भाग्य से अधिकतर यात्री इन नियमों से अनजान होते हैं, जिससे कई बार उन्हें यात्रा के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रेलवे नियमों के अनुसार, रात के समय ट्रेन में तेज आवाज में बातचीत करना या मोबाइल पर तेज म्यूजिक सुनना मना है। इससे सहयात्रियों की नींद और आराम में बाधा पहुंचती है। अगर कोई यात्री इस नियम का उल्लंघन करता है तो टीटीई उस पर कार्रवाई कर सकता है।
इसके अलावा, ट्रेन में सफर के दौरान विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, केरोसिन या गन पाउडर ले जाना सख्त वर्जित है। यदि कोई यात्री इन खतरनाक वस्तुओं के साथ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और जेल भी हो सकती है। इन नियमों का मकसद यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
बच्चों के टिकट को लेकर भी रेलवे ने स्पष्ट नियम बनाए हैं। यदि किसी बच्चे की उम्र 1 से 4 साल के बीच है, तो उसे यात्रा के लिए टिकट की जरूरत नहीं होती। हालांकि, यदि बच्चे के लिए अलग सीट की मांग की जाती है, तो पूरा किराया देना अनिवार्य होगा।
यात्रा से पहले इन नियमों को जानना और उनका पालन करना न सिर्फ आपकी सुविधा के लिए जरूरी है। बल्कि सभी यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए भी आवश्यक है।