
मकर संक्रांति से पहले उड़ाने पर रोक, सुबह-शाम नहीं उड़ा सकेंगे पतंग
जयपुर।
गुलाबीनगर में पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया है। आसमान में पेंच लड़ रहे हैं और छतों पर वो काटा का शोर भी सुनाई दे रहा है। इसी बीच जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने एक आदेश जारी कर चार घंटे पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी है। यह रोक जयपुर शहर को छोड़ जिले में अन्य जगहों पर रहेगी।
आदेश के मुताबिक 31 जनवरी, 2022 तक सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश में यह लिखा गया है कि जिले (पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के अलावा) की समस्त राजस्व सीमाओं के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्लास्टिक से बने पक्के धागे या इसी प्रकार के अन्य चाइनीज सिंथेटिक पदार्थ से बने मांझा का प्रयोग नहीं करेगा। साथ ही विषैले पदार्थ जैसे लोहा पाउडर या काच पाउडर इत्यादि का निर्माण, परिवहन, भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग पतंग उडाने के लिए नहीं करेगा।
आपको बता दें कि हर साल मकर संक्रांति के पहले जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्तालय चार घंटे पतंगबाजी पर रोक लगाते है। यह समय पक्षियों के आसमान में विचरण का रहता है, इस वजह से धागे या पतंग से उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचे, इस वजह से पिछले कई सालों से यह रोक लगाई जा रही है। हालांकि रोक के बावजूद इस समयावधि में खुलेआम पतंगबाजी होती है और हर बार प्रशासन व पुलिस इस पतंगबाजी को रोकने में असहाय नजर आता है। हर बार रेल लाइनों पर कटी पतंग लूटते हुए कई बार हादसे की स्थिति पनपती है। इसे लेकर भी रेल प्रशासन चेतावनी जारी करता है।
Published on:
22 Dec 2021 06:40 pm
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