
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (आरएमएससी) ने दवा आपूर्ति करने वाली तीन फर्म को निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रतिबंधित कर दिया है। इनकी जमा प्रतिभूति राशि जब्त किए जाने के आदेश भी दिए गए हैं। कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक नेहा गिरि ने बताया कि मुंबई कीर फर्म एजियो फार्मास्यूटिकल ने आपूर्ति से संबंधित निविदा शर्तों का उल्लंघन किया और अनुशासनात्मक समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान कोई तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किया। फर्म को तीन वर्ष के लिए प्रतिबंधित करने और 2 लाख रुपए की प्रतिभूति राशि जब्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।
नई दिल्ली की फर्म मैक्समेड लाइफ साइंसेज ने निविदा वापस लेते हुए आपूर्ति से मना कर दिया और इसका स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। फर्म को तीन वर्ष के लिए प्रतिबंधित करने और 2 लाख की प्रतिभूति राशि जब्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी तरह वीनस सेफ्टी एंड हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने सर्जिकल सामग्रियों के लिए निविदा प्रस्तुत की। जिसे 10 दिन में आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए। लेकिन फर्म ने न आपूर्ति की और न ही आपूर्ति अवधि बढ़ाने की मांग की। फर्म को 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित करते हुए जमा कराई प्रतिभूति राशि जब्त किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। उक्त फरमों पर अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा पर प्रतिबंध की कार्यवाही करने और प्रतिभूति राशि जब्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद ये फर्म बताई गई अवधि तक आरएमएससी में काम नहीं कर सकेगी।
Published on:
06 Mar 2024 07:31 pm
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