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भजनलाल कैबिनेट का बड़ा तोहफा, शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती… 2 लाख स्ट्रीट लाइट; जानें और क्या-क्या?

राजस्थान में विधानसभा सत्र के एक दिन पहले भजनलाल कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं।

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Rajasthan Cabinet Decisions

Photo- Patrika Network (File Photo)

Rajasthan Cabinet Decisions: राजस्थान में विधानसभा सत्र की शुरूआत होने के एक दिन पहले भजनलाल कैबिनेट की बैठक आयोजित की हुई। जिसमें कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। बैठक समाप्त होने के बाद उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से सदन के पटल पर रखे जाने वाले विधेयकों पर प्रकाश डाला।

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में सीवरेज समस्या का समाधान किया जाएगा। राजस्थान सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति-2016 में संशोधन किया जाएगा। राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक-2025 पर प्रतिवेदन रखा जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2025, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक- 2025 को सदन के पटल पर रखेंगे।

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद्र बैरवा ने कहा कि राज्य में सभी जिलों में जल स्वास्थ्य नीति के तहत संशोधन होगा। जल का उपयोग ऊर्जा के क्षेत्रों में भी होगा। शिक्षा विभाग में राजसेज में रिक्त 10900 पद है। राजस्थान कॉलेज एसोसिएशन के तहत 4700 शिक्षक-गैर शिक्षक की भर्ती होगी। राजसेज-2023 के संशोधन के लिए भी चर्चा हुई। तकनीकी शिक्षा में भी भर्ती की जाएगी। 1650 पर नियुक्ति दी गई, 1716 गैर शिक्षक पद पर भर्ती होगी।

धर्म परिवर्तन पर बिल लाएगी सरकार- मंत्री जोगाराम

कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक भर्तियां होगी। धर्म परिवर्तन को लेकर राज्य सरकार बिल लेकर आएगी। धार्मिक संस्थाएं बल प्रयोजन से धर्म परिवर्तन कर रही है। सरकार इस विधानसभा सत्र में धर्मान्तरण संबंधी विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा कि अपना धर्म मानना हर व्यक्ति का अधिकार है। इस बिल में सजा के प्रावधान भी किए जाएंगे।

मंत्री जोगाराम पटेल ने धर्मांकरण बिल को लेकर कहा कि इस बिल में धर्म परिवर्तन को विशेष रूप से उल्लेखित किया गया। गलत सूचना, बल पूर्वक कार्य करना, धोखाधड़ी, जबरदस्ती प्रचार करना, प्रलोभन देना, विवाह का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाने पर कम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष की सजा तथा ₹500000 का जुर्माना होगा। अगर अपराध नाबालिक, दिव्यांग, एससी-एसटी महिला के साथ होता है न्यूनतम 10 वर्ष की सजा, अधिकतम 20 वर्ष की सजा और 10 लाख का आर्थिक जुर्माना वसूला किया जाएगा। सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास और आजीवन कारावास की सजा तथा 25 लाख रुपए का जुर्माना होगा।

निकायों में सीवरेज के होंगे काम

साथ ही उन्होंने कहा कि इस बैठक में शहर में सीवरेज सिस्टम सुधारने का फैसला लिया है। स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के तहत काम होगा। सर्कुलर इकॉनामी के आधार पर काम होगा। सीवरेज, अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन होंगे। सभी शहरी निकायों में सीवरेज के काम होंगे।

दिवाली से पहले लगेंगी 2 लाख स्ट्रीट लाइट

मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत 150 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। 2 लाख नई स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, दीपावली से पहले ये लाइट राजस्थान में लगाई जाएगी।