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राज्य में 133 अनुपयोगी कानूनों को खत्म करेगी सरकार, बजट सत्र में बिल

राज्य में 133 अनुपयोगी कानूनों को खत्म किया जाएगा। इन्हें निरसित करने का बिल विधानसभा के बजट सत्र में ही लाया जाएगा।

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जयपुर

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Rahul Singh

Feb 16, 2023

rajasthan assembly

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राज्य में 133 अनुपयोगी कानूनों को खत्म किया जाएगा। इन्हें निरसित करने का बिल विधानसभा के बजट सत्र में ही लाया जाएगा।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री शान्ति धारीवाल ने गुरूवार को विधानसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी की अनुशंसा पर राज्य में वर्तमान में प्रचलित कानूनों की समीक्षा तथा इनके सरलीकरण के लिए विशिष्ट शासन सचिव विधि की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 650 विद्यमान कानूनों की समीक्षा के बाद 296 रिपील किए जा सकने वाले कानूनों की पहचान की। इनमें से 133 कानूनों को निरसित करने की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है।

इससे पहले विधायक राजेन्द्र राठौड़ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने बताया कि जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 27.41 के तहत विधि आयोग के गठन की घोषणा की गई। वर्तमान प्रचलित कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति की अभिशंसा के अनुरूप समिति का गठन किए जाने के कारण राज्य में विधि आयोग के गठन की उपादेयता नहीं है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों से संबंधित अधिनियमों का परीक्षण किया जाकर अधिनियमों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे संबंधित विधेयक शीघ्र विधानसभा के समक्ष विचारार्थ लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी-2018 बनाई गई है जिसमें मुकदमों को कम करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।