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चारों खाने चित्त होगी कांग्रेस ! अब BSP एमएलए कुशवाहा का भी नहीं मिलेगा वोट

जस्टिस प्रकाशचंद गुप्ता ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कुशवाह को वोट देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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Nakul Devarshi

Jun 10, 2016

राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायक बीएल कुशवाह की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका के जरिए कुशवाह ने अदालत से राज्यसभा चुनाव में वोट देने के अधिकार की मांग की थी। हत्या के मामले में जेल में बंद बीएल कुशवाह राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे।

जस्टिस प्रकाशचंद गुप्ता ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कुशवाह को वोट देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कुशवाह ने अदालत में बीते दिनों याचिका दाखिल करते हुए वोट देने के अधिकार की मांग की थी।

कुशवाह की याचिका पर गुरुवार को ही बहस पूरी हो गई थी इसमें सरकार ने वोट देने के अधिकार के लिए दायर याचिका का विरोध किया था।

भाजपा में खुशी, कांग्रेस को झटका

राज्यसभा चुनाव में बसपा ने निर्दलीय प्रत्याशी कमल मोरराका को समर्थन देने की घोषणा की थी। ऐसे में जहां मोरराका को नुकसान हुआ है वहीं भाजपा को इसका फायदा मिलना तय हो गया है। जमीदारा पार्टी के समर्थन और एक बसपा विधायक के चुनाव में भाग लेने पर रोक लगने से भाजपा के चारों उम्मीदवारों की जीत तय हो गई है।

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