
औषधि नियंत्रक विभाग ने मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान अनिममितताएं पाए जाने पर एक का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया है। सहायक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि राघव मेडिकल स्टोर श्रीगंगानगर का अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि 20 नवंबर 2015 को सूचना मिलने पर औषधि विभाग के डीआई पंकज जोशी और रामफल वर्मा ने कार्रवाई की थी। एक निजी हॉस्पिटल के आईसीयू में शैड्यूल एच लाइफ सेविंग ड्रग न्यूट्रिशन रोगी के चढ़ाते हुए जब्त की गई। इसके बाद रोगी की मौत हो गई थी। चिकित्सालय में संचालित राघव मेडिकल स्टोर ने एक्सपाइरी दवा देने की बात स्वीकार की थी। इस मेडिकल स्टोर की जांच भी की गई है। मेडिकल स्टोर संचालक सुभाष गर्ग ने रोगी के परिजनों को एक्सपाइरी न्यूट्रिशन देना स्वीकार किया है। इस मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा की गई है।
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