26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कार में पीछे की Seat Belt नहीं लगाने पर नहीं कटेगा चालान, डीसीपी ट्रैफिक ने जारी किए आदेश

पुलिस अधिकारियों ने जारी किए आदेश, अब से शहर में लोगों से पीछे की सीट पर लगाने के लिए समझाइश करेगी पुलिस, शहर से सटे हाईवे पर होगी सख्त कार्रवाई

less than 1 minute read
Google source verification
seat belt

पीछे की सीट पर बेल्ट नहीं लगाने पर भी नहीं कटेगा चालान, डीसीपी ट्रैफिक ने जारी किए आदेश

जयपुर। शहर के अंदर पीछे की सीट पर बेल्ट नही लगाने पर अब से यातायात पुलिस चालान काटने के बजाए लोगों से समझाइश करेगी। जबकि शहर से बाहर हाईवे पर इसको लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त यातायात ने शहर के ट्रेफिक पुलिसकर्मियों को मंगलवार को आदेश दिए। आदेश के अनुसार शहर से सटे हुए हाईवे पर ही पीछे की सीट पर बेल्ट नही लगाने वालों के चालान काटे जाएंगे। शहर के अंदर इसका चालान नही कटेगा।

शहर में कार तेज स्पीड में नही चालाई जाती। इसके अलावा पर्यटकों को देखते हुए ये आदेश दिए गए। बिते दो महीने में यातायात पुलिस ने पीछे की सीट पर नही लगाने पर 1800 वाहन चालकों के चालान काटे थे। गौरतलब है कि शहर के अदंर पीछे की सीट पर बेल्ट लगाने पर चालान काटना जरूरी नही। इसको लेकर राजस्थान पत्रिका ने खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने आदेश दिए।


यहां कटेंगे चालान
— आगरा रोड पर घाट की गुणी टनल के आगे से
— दिल्ली रोड पर बंगाली बाबा तिराहे से आगे
— अजमेर रोड पर भांकरोटा से आगे
— सीकर रोड पर 14 नंबर से आगे

शहर से सटे हाईवे पर कार्रवाई
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र में पीछे की सीट पर बेल्ट लगाने के लिए लोगों से समझाइश की जाएगी, चालान नही काटे जाएंगे। लेकिन शहर से सटे हाईवे पर इसको लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।