
Car Washing By Drinking Water is Illegal : राजस्थान में पीने के पानी दुरुपयोग और बर्बादी को रोकने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए जलदाय विभाग के सचिव डॉ समित शर्मा ने राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज एक्ट-1979 के प्रावधानों के तहत परिपत्र जारी कर दिया है। जिसमें पीने के पाने के पानी से कार धोने, घर में पाइप लाइन में लीकेज होने,बगीचे की सिचाई करने,मकान निर्माण कार्य या अन्य व्यवसायिक गतिविधियों में उपयोग लेना गैरकानूनी होगा। न्यायालय द्वारा 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सोमवार से परिपत्र के प्रावधान पूरे प्रदेश में मान्य होंगे और जलदाय इंजीनियर परिपत्र के तय प्रावधानों के अनुरूप पानी के दुरुपयोग पाए जाने पर कार्रवाई करेंगे।
जलदाय सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि पीने के पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कवायद राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज एक्ट-1979 के प्रावधानों के तहत होगी। किसी क्षेत्र में पीने के पानी का दुरुपयोग होने पर फील्ड इंजीनियर फोटो लेंगे,विडियो बनाएंगे और फिर पानी के दुरुपयोग से जुडे साक्ष्यों को एक्ट के प्रावधानों के तहत न्यायालय में पेश किया करेंगे। न्यायालय में संबधित व्यक्ति के द्वारा पानी का दुरुपयोग साबित होने पर न्यायालय के स्तर पर जुर्माना लगेगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार पीने के पानी का दुरुपयोग करता है तो उस पर जुर्माने के साथ 50 रुपए प्रतिदिन के साथ अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।
निजी या किराए की कार धोने म
बगीचे की सिंचाई और खेती के लिए
मकान बनाने में
स्विमिंक पूल,सार्वजनिक फव्वारे
रेस्टोरेंट,होटल,हॉस्टल और आवासीय क्लब
घर के आगे रास्ते की मिटटी को गीला करने के लिए
(दोनों में ही पेनल्टी के लिए पेनल्टी के लिए कोर्ट में जाना है)
पानी की लाइन से अवैध कनेक्शन लेने पर
जलदाय कर्मियों को निरीक्षण से रोकने
पानी के मीटर को क्षतिग्रस्त करने
लंबे समय से पानी का बिल नहीं चुकाने पर
Updated on:
08 Jul 2024 09:27 am
Published on:
08 Jul 2024 08:39 am
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
