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रालोपा के दो विधायकों को झटका, मुकदमा वापसी का आदेश रद्द

— हाईकोर्ट ने दोनों विधायकों के खिलाफ मुकदमा जारी रखने का आदेश दिया

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हाईकोर्ट

जोधपुर/जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाधा डालने को लेकर दर्ज आपराधिक मामले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक पुखराज गर्ग तथा इंदिरा बावरी को झटका दिया है। मुकदमा हाईकोर्ट की अनुमति के बाद ही वापस लिए जाने के सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद प्रदेश का यह पहला मामला है, जिसमें हाईकोर्ट ने विधायकों का मुकदमा वापस लेने पर सख्त रूख दिखाया है।
हाईकोर्ट ने नागौर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट को आदेश दिया है कि दोनों विधायक सहित सभी आरोपियों के खिलाफ पेश चार्जशीट के आधार पर ट्रायल को आगे बढ़ाया जाए। न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने शुक्रवार को एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इस दौरान गृह विभाग के विशिष्ट सचिव वी.सरवन कुमार हाजिर हुए। इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए राजकीय अधिवक्ता फरजंद अली तथा उनकी जगह पैरवी के लिए नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने मामले की पैरवी की। दरअसल, यह मामला भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग तथा मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी से भी जुड़ा हुआ है। इन दोनों विधायकों सहित अन्य लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश की पालना में नागौर जिले के ताऊसर गांव में गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के काम में बाधा डालने का आरोप है। दर्ज मामले के अनुसार आरोपियों ने मौके पर मौजूद लोगों को उकसा कर प्रदर्शन करवाया और पथराव किया। सुनवाई के दौरान सामने आया कि राज्य स्तरीय समिति ने 20 फरवरी को जनहित का हवाला देकर दोनों विधायकों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का निर्णय किया। इसके आधार पर नागौर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लोक अभियोजक की ओर से पेश प्रार्थना पत्र विचाराधीन है।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दोनों विधायकों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का समिति का निर्णय रद्द कर दिया। कोर्ट ने एमपी—एमएलए का मुकदमा वापस लेने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कहा कि आपराधिक मामले में एमएलए—एमपी के खिलाफ मुकदमा हाईकोर्ट की इजाजत बिना वापस नहीं लिया जाएगा। यह मामला जिस स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, वहां अगले आदेश तक सुनवाई जारी रहेगी।
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राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दो विधायकों के खिलाफ मुकदमे से जुड़े मामले में पैरवी से हटाने से नाराज राजकीय अधिवक्ता फरजंद अली के पद त्यागने के बाद शुक्रवार को विधि विभाग ने राजकीय अधिवक्ता कार्यालय का काम अस्थाई रूप से अधिवक्ता अनिल जोशी को सौप दिया। लेकिन शुक्रवार को न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने विधायकों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि फरजंद अली ने कोर्ट के निर्देश पर उपस्थिति दी थी, वे इस मामले के कारण अपना पद नहीं छोडें। उधर, राज्य सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली के इस्तीफे पर अभी तक निर्णय नहीं लिया है।