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सनी देओल और करिश्मा को राजस्थान में ट्रेन रोकना पड़ा भारी, 22 साल पुराने मामले में आरोप तय

Charges framed Against Sunny Deol, Karisma in Rajasthan : वर्ष 1997 बजरंग ( Bajrang ) फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन रोकने के मामले में जयपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) ने फिल्म अभिनेता अजय सिंह उर्फ़ सनी देओल, फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर और टीनू वर्मा के खिलाफ रेलवे अभिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले पर सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

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जयपुर

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rohit sharma

Sep 18, 2019

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जयपुर। राजस्थान में अब बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ( Sunny Deol ) और अभिनेत्री करिश्मा कपूर ( Karishma Kapoor ) को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। सनी देओल और करिश्मा कपूर पर शूटिंग के दौरान ट्रेन रोकने के लिए आरोप तय हुए हैं।

ये हुआ पूरा मामला..

दरअसल, वर्ष 1997 बजरंग ( Bajrang ) फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना अनुमति ट्रेन रोकने के मामले में जयपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) ने फिल्म अभिनेता अजय सिंह उर्फ़ सनी देओल, फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर और टीनू वर्मा के खिलाफ रेलवे अभिनियम के तहत आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले पर सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

आपको बता दें कि कोर्ट के सामने आया था कि वर्ष 1997 में राजधानी Jaipur के नरेना के सावरदा में बजरंग फिल्म की शूटिंग हुई थी। इस दौरान बिना अनुमति के ट्रेन रोकी गई थी। ट्रेन की संख्या 2413 बतायी गई है। करीब 25 मिनट तक ट्रेन रुकी रहने पर वहां अव्यवस्था उत्पन्न हो गई।

1997 को सहायक स्टेशन मास्टर के जरिए मामला दर्ज

इसको लेकर सहायक स्टेशन मास्टर ( Station Master ) के जरिए 11 मार्च 1997 को फुलेरा के जीआरपी थाने ( GRP Thana ) में सनी देओल, करिश्मा कपूर, टीनू वर्मा और सतीश शाह खिलाफ रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया गया। इस मामले में सतीश शाह को पूर्व में ही आरोप सुनाए जा चुके, जबकि तीनों अन्य आरोपियों को मंगलवार को आरोप सुनाए गए। वहीं, मामले की सुनवाई 24 सितंबर को होगी।

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