
मतगणना के बाद विजय जुलुस पर रोक, कोविड को देखते हुए होंगी जरूरी तैयारियां
जयपुर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 2 मई को होने वाली विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के दौरान कोरोना संबंधी सभी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना की जाएगी। जिला कलेक्टरों को मतगणना के लिए उन्हीं कार्मिकों, अधिकारियों नियोजित करने के निर्देश दिए हैं, जिनको कोेविड टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। ऐसे कार्मिकों या अधिकारियों को आरटीपीसीआर टेस्ट से मुक्त रखे जाने और अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेजों को देख कर मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान बिना डबल वैक्सीन प्रमाण पत्र या आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के प्रस्तुत किए किसी को भी मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतगणना स्थल पर मुख्य भवन एवं मुख्य भवन के बाहर क्वारंटीन सेन्टर स्थापित किया जाएगा और इन केन्द्रों पर चिकित्सा विभाग के कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी। मतगणना कक्ष में मतगणना दल एवं काउन्टिंग एजेन्ट्स को विभाजित करने वाली जाली पर पारदर्शी पोलिथीन शीट लगाई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण की आशंका से बचा जा सके। मतगणना स्थल पर दक्ष चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों को आवश्यक दवाओं के साथ नियोजित किया जाएगा। साथ ही मतगणना स्थल पर 2 वेंटीलेटर, ऑक्सीजन बैड तथा एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि आवश्यकता होने पर उनका तत्काल प्रयोग किया जा सके। मतगणना स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर अधिक संख्या में व्यक्ति एकत्रित नहीं हों इसलिये मेटल डिटेक्टर लगाये जाएंगे। मतगणना स्थल के प्रत्येक प्रवेश द्वारा पर थर्मल स्केनिंग की जाएगी और मतगणना स्थल में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों का भी सैनिटाईजेशन करवाया जाएगा।
विजय जुलुस निकालने पर रहेगी रोक
मतगणना हॉल में नियुक्त किए कर्मचारी या अधिकारी मास्क, फेस शील्ड एवं ग्लवज पहन कर रहेंगे। मतगणना के बाद किसी भी प्रकार के विजय जुलूस भी नहीं निकाला जा सकेगा। जीत के बाद विजयी उम्मीदवार के साथ केवल दो लोगों को आने की अनुमति होगी। साथ ही प्रमाण पत्र देने के दौरान भी केवल 2 प्रतिनिधि ही उपस्थित रह सकेंगे।
Published on:
28 Apr 2021 07:02 pm
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
