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हाईकोर्ट बार चुनाव का रास्ता साफ

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के चुनाव पर रोक लगाने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने बार एसोसिएशन चुनाव मेें वन बार-वन वोट सहित अन्य दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करने के आदेश दिए हैं।

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High Court

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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के चुनाव पर रोक लगाने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने बार एसोसिएशन चुनाव मेें वन बार-वन वोट सहित अन्य दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करने के आदेश दिए हैं।

बीसीआइ ने एक अधिवक्ता की याचिका पर 18 नवंबर को प्रस्तावित राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के चुनाव पर 3 अक्टूबर को रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा व अन्य सहित तीन याचिकाओं पर न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकलपीठ में मंगलवार को सुनवाई हुई। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने बीसीआइ के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कोर्ट ने कहा कि एसोसिएशन के चुनाव सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नियम एवं दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करते हुए करवाए जाने चाहिए। गौरतलब है कि अधिवक्ता सुमेर सिंह ओला ने बीसीआइ में याचिका दायर कर कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के वार्षिक चुनाव 18 नवंबर को प्रस्तावित हैं। चुनाव में वन बार-वन वोट के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाए।

जो नियमित रूप से संबंधित कोर्ट में वकालत करते हैं, उन्हीं को मतदान की अनुमति दी जानी चाहिए। अनियमित वकालत करने वाले और बाहरी अधिवक्ता को चुनाव को हाईजैक करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए वन बार-वन वोट के सिद्धांत का सख्ती से पालना कराने की की मांग की गई। जिस पर बीसीआइ हाईकोर्ट सहित सभी बार एसोसिएशन के प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगाने के आदेश दिए थे।