
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका
CM Bhajan Lal Decision : सीएम भजनलाल का महत्वपूर्ण निर्णय। खनिज लीज धारकों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्वारी लाइसेंस धारकों और अप्रधान खनिज लीज धारकों को राहत देते हुए खनन पट्टों की अवधि वृद्धि के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ाने की प्रशासनिक स्वीकृत दे दी है।
इसके लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 के नियम में संशोधन किए जाएंगे। इस निर्णय से जहां राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं अवैध खनन पर भी अंकुश लग सकेगा। साथ ही अवधि समाप्त क्वारी लाइसेंस के डेलिनियेशन की कार्रवाई में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं से निजात मिलेगी। इससे करीब 2500 क्वारी लाइसेंस धारकों को राहत मिलेगी। पिछले दिनों कई जनप्रतिनिधियों ने भी यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया था।
राजस्थान में अप्रधान खनिजधारकों को लीज अवधि बढ़ाने के लिए अलग-अलग स्तर पर आवेदन करने की बंदिश खत्म की गई है। अप्रधान खनिज लीज अवधि में वृद्धि के अधिकार संबंधित खनिज अभियंता व सहायक अभियंता को दिए गए हैं।
इसी तरह अप्रधान खनिज के खनन पट्टों और क्वारी लाइसेंस की अवधि वर्ष 2040 तक बढ़ाई गई है। इसकी प्रीमियम राशि अधिकतम पांच किस्तों में जमा कराने की भी छूट दी गई है। इससे लीजधारकों को राहत मिलेगी।
Updated on:
13 Jul 2025 09:01 am
Published on:
13 Jul 2025 08:53 am
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