
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
राजस्थान सरकार नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण और नगर विकास न्यास के अधिकारों को बढ़ाने जा रही है। निकाय न केवल पहले से अधिक आकार की भूमि का पट्टा जारी कर सकेंगे, बल्कि अधिक ऊंचाई की इमारतों की मंजूरी भी दे सकेंगे। अधिक आकार की भूमि का उप विभाजन और पुनर्गठन भी कर सकेंगे।
स्वायत्त शासन मंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संभव है कि 28 मार्च को होने वाले राजस्थान दिवस पर सीएम इसकी घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आदेश जारी किए जाएंगे।
25 हजार वर्ग मीटर तक के आवासीय और 10 हजार वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे जारी करना
60 मीटर ऊंचाई तक की इमारत की दे सकेंगे स्वीकृति
10 हजार वर्ग मीटर तक के आवासीय और 5 हजार वर्ग मीटर तक के भूखंडों के गैर आवासीय पट्टे जारी कर सकेंगे।
40 मीटर तक की ऊंचाई की इमारत की निर्माण स्वीकृति
5 हजार वर्ग मीटर तक के आवासीय और 2500 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय भूखंडों के पट्टे
30 मीटर ऊंचाई तक की इमारत की निर्माण स्वीकृति
Updated on:
26 Mar 2025 10:13 am
Published on:
26 Mar 2025 10:13 am
