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सीएम भजनलाल ने दी पेंशनर्स को राहत, RGHS में अब OPD सीमा में चिकित्सा विभाग दे सकेगा शिथिलता

राजस्थान के पेंशनर्स को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 में संशोधन किया गया है।

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cm bhajan lal sharma

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा : फाइल फोटो पत्रिका

जयपुर। राजस्थान के पेंशनर्स को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 में संशोधन किया गया है। इस निर्णय से अब पेंशनर्स को आरजीएचएस योजना में वर्तमान में आउटडोर चिकित्सा सुविधा में दवाइयों के लिए प्रतिवर्ष तय 50 हजार और जांचों के लिए 5 हजार रुपए की सीमा में वृद्धि के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं उसके अधीन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी को शक्तियां प्रदान की गई हैं।

सीएम के इस निर्णय से पेंशनर्स को अपने मेडिकल जरूरतों के मामले में ओपीडी दवाइयों एवं चिकित्सा जांचों की सीमा राशि में शिथिलता प्राप्त करने के लिए आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

यों बढ़ेगी लिमिट

वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ओपीडी दवाइयों के लिए निर्धारित सीमा में 2 लाख रुपए तक के विस्तार के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत), 2 लाख से 7 लाख रुपए तक के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को प्राधिकृत किया गया है।

वहीं 7 लाख रुपए से अधिक के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक विभाग) को प्राधिकृत किया गया है। इसी तरह चिकित्सा जांचों के लिए निर्धारित 5 हजार रुपए की सीमा को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत है। पहले निर्धारित सीमा राशि में वृद्धि के लिए यह शक्तियां वित्त विभाग के अधीन थी। जिन्हें अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है।


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