
Jaipur News: हाईकोर्ट ने हाथ पर टैटू का निशान होने के कारण केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) व असम राइफल्स के लिए कांस्टेबल भर्ती से बाहर किए गए अभ्यर्थी को राहत दी। कोर्ट ने उसे भर्ती में शामिल करने व एक पद खाली रखने का आदेश दिया।
वहीं परिणाम सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करने को कहा। अब सुनवाई 19 दिसम्बर को होगी। न्यायाधीश समीर जैन ने दिलखुश बैरवा की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। अधिवक्ता सुनील कुमार सैनी ने कोर्ट को बताया कि परिजन ने याचिकाकर्ता के हाथ पर बचपन में उसका नाम गुदवा दिया, जिसे हटवाने के बावजूद निशान रह गए।
याचिकाकर्ता ने सीएपीएफ में कांस्टेबल जीडी की पोस्ट के लिए आवेदन किया। परीक्षा में पास होने के बाद उसका डॉक्यूमेंट्स वैरिफिकेशन भी हो गया, लेकिन टैटू के निशान के कारण अनफिट करार देकर भर्ती से बाहर कर दिया। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम तौर पर भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया।
Published on:
06 Dec 2024 07:45 am
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
