
लॉकडाउन 2.0 के बाद की रणनीति तैयार, इन्हें मिलेगी छूट, इन पर रहेगी पाबंदी
समीर शर्मा / जयपुर। लॉकडाउन 2.0 की अवधि रविवार को पूरी हो जाएगी। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने इसके बाद की रणनीति तैयार कर ली है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार केंद्र की ओर से लॉकडाउन को फेजवाइज खोलने के अधिकार राज्यों को सौंपने के पूरे आसार हैं।
राज्य सरकार ने प्रोटोकॉल के साथ प्रदेशवासियों को ढील देने की योजना भी बना ली है। हालांकि सोमवार से रेड जोन मानते हुए हॉटस्पॉट पर लगाई गई वर्तमान जैसी ही पाबंदी रहेगी, लेकिन सरकार ओरेंज और ग्रीन जोन के क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ा सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे अरविन्द मायाराम की अध्यक्षता में गठित टॉस्क फोर्स की सिफारिशें और विभन्न क्षेत्रों के एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही सोमवार से फेजवाइज लॉकडाउन खोलने की तैयारी करेंगे।
राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन को आधार मानते हुए दोनों लॉकडाउन की पालना की है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को सख्त शर्तों के साथ छूट देने का निर्णय राज्यों पर छोड़ा था। इस आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया था। अब माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन 2.0 की अवधि यानी 3 मई के बाद कुछ खास गतिविधियों पर रोक लगाते हुए राज्यों को क्षेत्रवार स्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने की छूट दे सकते हैं।
इन गतिविधियों पर पाबंदी जारी
सघन बाजार, धार्मिक स्थलों व आयोजन में भीड़, सामूहिक भोज, धार्मिक या राजनीतिक जुलूस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग सेंटर, सिनेमाघर, जिम, क्लब, स्वीमिंग पूल पर पाबंदी रहेगी।
इनका हर जगह पालन करना होगा
मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित राज्य सरकार की 3 मई के बाद लागू गाइडलाइंस।
3 मई के बाद की स्थिति
रेड जोन - जहां हॉटस्पॉट हैं और जहां कफ्र्यू होगा, वहां बिना कोई छूट दिए लॉकडाउन और कफ्र्यू सख्ती के साथ जारी रहेगा।
ओरेंज जोन (5 या इससे कम कोरोना पॉजिटिव)
- पब्लिक डिलिंग के सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टॉफ रोस्टर पद्धिति (एक निश्चित अंतराल के बाद बारी-बारी) को अपनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य उपायों के साथ उपस्थित होकर काम करे। 50 प्रतिशत स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करें।
- निजी वाहनों को छूट, दें लेकिन एक वाहन में एक व्यक्ति ही हो, चाहे दो-पहिया वाहन हो या चौ-पहिया। लेकिन रविवार को निजी वाहनों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है।
- फूड स्टोर, ग्रोसरी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें एवं शोरूम खोले जा सकते हैं।
- शादी एवं अन्य सामाजिक आयोजन में 20 से अधिक लोग कतई एकत्र नहीं हों।
- औद्योगिक इकाइयां खुलने की स्वीकृति हो, लेकिन श्रमिकों के रहने की इकाइयों के भीतर ही व्यवस्था।
ग्रीन जोन (कोरोना का कोई मामला नहीं)
- सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य बचाव के उपाय अपनाते हुए, सरकारी-निजी दफ्तर, औद्योगिक इकाइयां, बाजार, दुकानें, होटल, निजी वाहन आदि सामान्य दिनों के जैसे ही खुलेंगे।
- पब्लिक डिलिंग के सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टॉफ रोस्टर पद्धति (एक निश्चित अंतराल के बाद बारी-बारी) को अपनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य उपायों के साथ उपस्थित होकर काम करे। 50 प्रतिशत स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करें।
- औद्योगिक इकाइयां एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान 50 प्रतिशत स्टाफ कार्यालय में उपस्थित हों और 50 प्रतिशत स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करे।
- सभी बाजार-दुकानें-ऑफिस खोली जा सकती हैं, लेकिन बचाव के उपायों को उपनाते हुए।
- रेस्त्रां एवं खान-पान की दुकानें बीच की एक टेबल खाली रखें।
- परिवहन सेवा 50 प्रतिशत की क्षमता से ही सवारियां बैठाएं।
- दो-पहिया वाहन पर एक और चौ-पहिया वाहन पर दो सवारी ही सफर कर सकेंगी।
- शादी एवं अन्य सामाजिक आयोजन में 20 से अधिक लोग कतई एकत्र नहीं हों।
Published on:
30 Apr 2020 07:30 am
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