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Corona New Guide Line: राजस्थान में खुल गए पांचवी तक के स्कूल और भी बहुत कुछ

Corona New Guide Line: कोरोना पर लगी पाबंदियों लेकर अब सरकार ने राहत देते हुए सब कुछ खोल दिया है। पांचवीं तक के स्कूल भी बुधवार से खुल जाएंगे। आइए बताते हैं कि राहत के पिटारे में क्या-क्या दिया है।

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कोरोना कहर

Corona New Guide Line: कोरोना पर लगी पाबंदियों लेकर अब सरकार ने राहत देते हुए सब कुछ खोल दिया है। पांचवीं तक के स्कूल भी बुधवार से खुल जाएंगे। आइए बताते हैं कि राहत के पिटारे में क्या-क्या दिया है।

राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद सरकार की ओर से छूट का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। पहले जहां छठी से बारहवीं तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया गया था। वहीं अब सरकार ने पांचवी तक के स्कूल भी खोलने का फैसला लिया है। इस संबंध में गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत एक से पांचवीं तक के स्कूल अब 16 फरवरी से खुलेंगे।

इस तरह से राजस्थान में सभी तरह की शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि बड़ी बात यह भी है कि एक से पांचवीं तक के जो भी विद्यार्थी स्कूल आएंगे। उनकों अपने माता—पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा को बरकरार रखा गया है, जो स्कूल नहीं आना चाहते हैं वह ऑनलाइन अध्ययन के जरिए अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।


इनके लिए भी जारी हुई गाइडलाइन
गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में कोविड की दोनों डोज को लेकर सख्ती बरती गई है। तमाम विभाग अध्यक्षों, कार्यालय प्रमुखों, अन्य संस्थानों संचालकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनके यहां काम करने वाले कार्मिकों के दोनों डोज लगी हो। अगर किसी के भी दोनों डोज नहीं लगी होगी तो उसके खिलाफ फिर प्रशासन गंभीर कार्रवाई करेगा।


विदेश से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी
वहीं विदेशों से अंतरराष्ट्रीय यात्रा का राजस्थान आने वाले समस्त यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर आर्टिफिशियल टेस्ट करवाना जरूरी होगा। आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबंधित यात्री को 7 दिन के लिए होम क्वारेंटाइन किया जाएगा।


इसके अलावा घरेलू हवाई यात्रा, ट्रेन के जरिए आने वाले यात्रियों के लिए भी डबल डोज सर्टिफिकेट और 72 घंटे पहले का आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जरूरी है। यदि कोई यात्री डबल डोज और आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य स्थान पर आर्टिफिशियल जांच करवाना जरूरी होगा। आर्टिफिशियल जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबंधित यात्री को 7 दिन के लिए क्वारेंटाइन किया जाएगा।