मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के इस दौर में लोगों को खाद्य सामग्री को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े एक करोड़ से अधिक परिवारों जिनको एक रूपए एवं दो रूपए प्रतिकिलो गेहूं मिलता है, उन्हें मई माह तक गेहूं निःशुल्क दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
गहलोत ने शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेण्डर्स, दिहाड़ी मजदूरों एवं ऐसे जरूरतमंद परिवारों जो एनएफएसए की सूची से बाहर हैं, को एक अप्रेल से दो माह तक आवश्यक खाद्य सामग्री के पैकेट निशुल्क उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए हैं। ये पैकेट जिला प्रशासन तथा नगरपालिकाओं के सहयोग से उपलब्ध करवाए जाएंगे।
गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस से पैदा हुए हालातों में सभी प्रकार के पेंशनधारियों को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पडे़, इसलिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभार्थियों को वितरण अप्रेल माह के प्रथम सप्ताह तक कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अपील की है कि लॉक डाउन के दौरान बंद रहने वाली फैक्ट्रियों में किसी भी मजदूर को नौकरी से नहीं निकाला जाए तथा उन्हें इस अवधि का सवैतनिक अवकाश देना चाहिए। उन्होंने इसके लिए श्रम विभाग को निर्देश दिए कि फैक्ट्री प्रबंधकों से निरंतर सम्पर्क रखा जाए।