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अब वाहन बीमा हुआ महंगा, इरडा ने बढ़ाया सीपीए कवर

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बीमा नियामक इरडा ने मोटर इंश्‍योरेंस पॉलिसी के तहत मालिक-चालित वाहनों के लिए अनिवार्य व्‍यक्तिगत दुर्घटना (सीपीए) कवर को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है। इसके लिए कार मालिकों को 750 रुपए सालाना प्रीमियम देना होगा। आपको बता दें कि बीमा नियामक ने यह कदम मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर उठाया है। इरडा ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर सभी बीमा कंपनियों से इस तरह के कवर को इस सर्कुलर के प्राप्‍त होने की तारीख से जारी करने को कहा है। हालांकि बीमा कंपनियों को इस तरह का कवर उपलब्‍ध कराने के लिए 25 अक्‍टूबर, 2018 तक का समय दिया गया है। आपको बता दें कि, वर्तमान में, व्‍यक्तिगत दुर्घटना कवर (पीएसी) की सीमा दोपहिया के लिए 1 लाख रुपए और निजी या कॉमर्शियल कार के लिए 2 लाख रुपए तय थी। कार के लिए प्रीमियम 100 रुपए वसूला जाता था, जिसमें टैक्‍स शामिल नहीं हैं। पीएसी वाहन के व्‍यक्तिगत चालक के लिए होता है। सह-यात्री के लिए ऑप्‍शनल व्‍यक्तिगत दुर्घटना कवर भी उपलब्‍ध है। कुछ बीमा कंपनियां अतिरिक्‍त प्रीमियम पर अधिक कवर भी उपलब्‍ध करवाती हैं। आपको बता दें कि अब भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों से 750 रुपए सालाना प्रीमियम पर मालिक-चालित वाहनों के लिए न्‍यूनतम 15 लाख रुपए का अनिवार्य व्‍यक्तिगत दुर्घटना कवर उपलब्‍ध कराने को कहा है। कंपनियां 1 लाख या 5 लाख रुपए के गुणांक में अधिक कवर उपलब्‍ध करवा सकती हैं लेकिन न्‍यूनतम कवर 15 लाख रुपए ही रहेगा।