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100 लोग आने के बाद विवाह स्थल के गेट होंगे बंद

कोरोना के बढ़ते संक्रमण (Corona infection) को लेकर मैरिज गार्डन (Marriage garden) में 100 से अधिक लोग मिलने पर विवाह स्थल का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर 100 व्यक्तियों की पाबंदी और गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के लिए कहा है। इसके तहत विवाह स्थल मालिक या संचालक को अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करनी होगी। 100 व्यक्ति के आते ही संचालक को मैरिज गार्डन का गेट बंद करना होगा।

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100 लोग आने के बाद विवाह स्थल के गेट होंगे बंद

100 लोग आने के बाद विवाह स्थल के गेट होंगे बंद

100 लोग आने के बाद विवाह स्थल के गेट होंगे बंद

— कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना को लेकर अब बरती जाएगी सख्ती

जयपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण (Corona infection) को लेकर मैरिज गार्डन (Marriage garden) में 100 से अधिक लोग मिलने पर विवाह स्थल का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर 100 व्यक्तियों की पाबंदी और गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के लिए कहा है। इसके तहत विवाह स्थल मालिक या संचालक को अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करनी होगी। 100 व्यक्ति के आते ही संचालक को मैरिज गार्डन का गेट बंद करना होगा, ताकि 100 से ज्यादा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सके। अभी तक 100 से ज्यादा लोग बुलाने और गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर आयोजक पर 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान हैं।

शादी समारोह पर निगम कार्मिक रखेंगे नजर
जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त दिनेश यादव ने बताया कि विवाह समारोह में लोग कोविड 19 की गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं। अब शादी समारोह के दौरान निगम कार्मिक विवाह स्थलों पर जाएंगे। वहां कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर मैरिज गार्डन को शादी—समारोह के बाद लम्बे समय के लिए सीज किया जाएगा।